भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर होंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, जानिए रायसीना हिल्स पहुंचते ही मिलेंगी क्या क्या शक्तियां, अधिकार और सुविधाएं

Not with the Prime Minister of India, but there are many such powers that only the President has.
भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर होंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, जानिए रायसीना हिल्स पहुंचते ही मिलेंगी क्या क्या शक्तियां, अधिकार और सुविधाएं
जानिए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर होंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, जानिए रायसीना हिल्स पहुंचते ही मिलेंगी क्या क्या शक्तियां, अधिकार और सुविधाएं

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली।  भारत काे राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता हैं।15 वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई दिन  सोमवार को मतदान किया गया था। जिसके नतीजे आज घोषित किए जाने हैं । जिसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ।  

आइये जानतें है-  राष्ट्रपति को क्या -क्या सुविधाएं व वेतन मिलता हैं?

 2018 तक प्रेसिडेंट को केवल प्रति माह  1.50 लाख रूपये सैलरी मिलती थी जो कि अब बढ़कर 5 लाख रुपये कर दी गई हैं। सैलरी के अलावा भी राष्ट्रपति को अन्य सुविधाएं दी जाती है जिसमें मुफ्त चिकित्सा , आवास,  यात्राएं  आदि । आपको बता दें कि देश के  राष्ट्रपति के निवास , स्टाफ, मेहमानों और खानपान पर सलाना करोड़ो रुपया खर्च किया जाता है ।

आज संसद भवन में वोंटो की गितनी चल रहीं है जिसके  चुनावी नतीजों के बाद आज पता  चल जाएगा के देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। एनडीए उम्मीदवार  मुर्मू को लगभग  60 फिसदी से अधिक वोट मिले हैं।  जिस वजह उनकी जीत  लगभग तय मानी जा रही हैं ।
अगर आज मुर्मू चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी।

राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग की गई थी वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कार्यकाल अवधि 24 जुलाई को समाप्त हो रही हैं। और उसके अगले दिन 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति   अपने पद की शपथ लेगें।  

देश के महामहिम का पद देश का सर्वोच्च पद होता है इसलिए इस पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही दिलवाते हैं।  राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई कानून पास नहीं किया जा सकता है आईये जानते है के नए राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मुहिया कराई जाएगी ? और कौन कौन सी शक्तियां प्रदान कि जाएगी?

महामहिम को मिलने वाली सुविधाएं व सैलरी 

2018 में राष्ट्रपति को केवल 1.50 लाख रुपये वेतन मिलता हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति की वेतन राशि  को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है राष्ट्रपति सैलरी के अलावा भी राष्ट्रपति को अन्य सुविधाएं दी जाती है जिसमें मुफ्त चिकित्सा , आवास, बिजली बिल टेलीफोन बिल  यात्राएं के लिए भत्ता दिया जाता है ।

- राष्ट्रपति को आने जाने के लिए Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard गाड़ी दी जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 86 स्पेशल गार्ड होते होते हैं जिनकों प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड बोला जाता हैं।
- महामहिमा को  सेवानिवृत्त होने का बाद उनकी  सैलरी की आधी पेंशन प्रदान कि जाती हैं। इसके साथ एक बंगला , दो मोबाइल फोन, मुफ्त चिकित्सा  सुविधा दी जाती हैं। 

340 कमरों के आवास में निवास करते राष्ट्रपति
राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति निवास में रहते हैं। इस भवन का निर्माण ब्रिटिश वायसराय के लिए किया गया था इसके निर्माण में लगभग 17 साल का समय लगा और ये भवन 1929 में पूरी तरह बन कर तैयार हुआ। ये चार मंजिला भवन लगभग 320 एकड़ की जमीन पर फैला है। इसमें 340 रूम है यहां राष्ट्रपति आवास इमारत के अलावा मुगल गार्डन कार्यरत कर्मचारियों के भी आवास मौजुद है । 

राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां

  • राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और देश के संविधान का संरक्षण करना भी राष्ट्रपति का काम होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी बिल पास नही किया जा सकता सिर्फ मनी बिल को छोड़कर। राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं।  
  • देश के महामहिम के पास इतनी शक्तियां मौजूद होती है कि वह देश के हित के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए फांसी की सजा पाए व्यकि को मांफी की सजा माफ करने व सजा कम करने का अधिकार प्राप्त होता है । 
  • भारत के चीफ जस्टिस, राज्य के हाईकोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता हैं।  
  • अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध,बाहरी आक्रमण या विद्रोह के समय देश में आपतकाल घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता हैं। 
  • किसी राज्य में संवैधानिक शक्तियों के अस्त -व्यस्त हो जाने पर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार होता है। 
  • अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में वित्तीय संकट आ जाने पर वह राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा अधिकार होता है। 
  • अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के महामहिम द्वारा ही कि जाती हैं।साथ ही  सभी विदेशी समझौते व संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं।
  • राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही  कोई बिल कानून का रूप ले पाता है। राष्ट्रपति चाहें तो उस बिल को रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद में उस बिल को  दूसरी बार भी बहुमत से पास किया जाता है इसके बाद  राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हो जाता हैं। 

Created On :   21 July 2022 11:04 AM GMT

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