सुप्रीम कोर्ट के पैनल को उम्मीद, राज्य कर संग्रह के 1 फीसदी का बैंड तय होगा

Supreme Court panel on Rewari hopes, band of 1 percent of state tax collection will be fixed
सुप्रीम कोर्ट के पैनल को उम्मीद, राज्य कर संग्रह के 1 फीसदी का बैंड तय होगा
रेवड़ी कल्चर सुप्रीम कोर्ट के पैनल को उम्मीद, राज्य कर संग्रह के 1 फीसदी का बैंड तय होगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुफ्त उपहारों पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल का सुझाव है कि राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक फीसदी जीएसडीपी या राज्य के स्वामित्व वाले कर संग्रह का एक फीसदी या राज्य के राजस्व व्यय का एक फीसदी तय किया जाना चाहिए। एक शोध रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि वांछित कल्याणकारी योजनाओं को उचित तरीके से लागू किया जा सकता है।

रेवड़ी (फ्रीबीज) की बड़ी राजकोषीय लागत होती है और कीमतों को विकृत करके और संसाधनों का गलत आवंटन करके अक्षमताओं का कारण बनती है। कुछ मुफ्त उपहार गरीबों को लाभान्वित कर सकते हैं, यदि उन्हें न्यूनतम रिसाव के साथ उचित रूप से लक्षित किया जाए और परिणाम समाज को अधिक स्पष्ट तरीके से मदद कर सकते हैं, जैसे कि एसएचजी को ब्याज सबवेंशन।

घोष ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सस्ता अनाज, स्मार्टफोन, लैपटॉप, साइकिल और कृषि ऋण माफी आदि जैसी कई चीजों का वादा करते हैं, जो मतदाताओं को वादों के जरिए प्रेरित करने और उन्हें करदाताओं के पैसे से पूरा करने जैसा लगता है।

इसके अलावा, कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वापस करना भी राज्यों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए तीन राज्य- छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान पहले ही पुरानी पेंशन योजना या पे ऐज यू गो योजना में वापस आ चुके हैं। पंजाब नवीनतम है जो बदलाव पर विचार कर रहा है। भारत में 2004 से पहले एक पे ऐज यू गो योजना थी।

इस योजना की शुरुआत मौजूदा पीढ़ी के श्रमिकों के योगदान का उपयोग पेंशनभोगियों की पेंशन का भुगतान करने के लिए की गई थी। इसलिए पे ऐज यू गो योजना में पेंशनभोगियों को निधि देने के लिए करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी से संसाधनों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल था।

ऐसा लगता है कि पुरानी योजनाओं में वापस जाने वाले राज्य वर्तमान में पैसा बचाना चाहते हैं और लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुफ्त में राशि का उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भविष्य में करदाताओं से पेंशन के लिए पैसा एकत्र किया जाएगा। यह भी अनुचित लगता है कि केवल एक निश्चित वर्ग के लोगों को ही पेंशन का यह लाभ मिलता है। तीन राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान की पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

जब उनके स्वयं के कर राजस्व के संबंध में देखा जाता है, तो झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए राज्यों की पेंशन देनदारी क्रमश: 217 प्रतिशत, 190 प्रतिशत और 207 प्रतिशत है। परिवर्तन पर विचार करने वाले राज्यों के लिए, यह हिमाचल प्रदेश के मामले में स्वयं के कर राजस्व का 450 प्रतिशत, गुजरात के मामले में स्वयं के कर राजस्व का 138 प्रतिशत और पंजाब के लिए स्वयं के कर राजस्व का 242 प्रतिशत जितना अधिक होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम राज्य के बजट को देखें, तो आगामी राज्य चुनावों के लिए हाल ही में किए गए चुनावी वादे विभिन्न राज्यों के जीएसडीपी के 0.1 - 2.7 प्रतिशत और राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का लगभग 5-10 प्रतिशत है।

इसके अलावा, उन राज्यों पर आकस्मिक देनदारियां हैं जो हाल के वर्षो में बढ़ रही हैं।

नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों द्वारा ऑफ-बजट उधार - राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा उठाए गए और राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण - 2022 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

इस तरह की गारंटी की सीमा ने विभिन्न राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण अनुपात हासिल किया है। गारंटी राशि तेलंगाना के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 11.7 प्रतिशत, सिक्किम के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 10.8 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 9.8 प्रतिशत, राजस्थान के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 7.1 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6.3 प्रतिशत है। जबकि इन गारंटियों का लगभग 40 प्रतिशत बिजली क्षेत्र का है, अन्य लाभार्थियों में सिंचाई, बुनियादी ढांचे के विकास, खाद्य और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

यदि हम मुफ्त उपहारों के साथ आकस्मिक देनदारियों को भी शामिल करें, तो वे सभी राज्यों के लिए संयुक्त रूप से जीएसडीपी का लगभग 10 प्रतिशत आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें वित्तीय हारा-गिरी की इस व्यापक समस्या का समाधान खोजना होगा।

(आईएएनएस)

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Created On :   3 Oct 2022 2:00 PM IST

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