JD(S) नेता को बड़ा झटका: कोर्ट में मिली उम्रकैद की सजा, तो सुनकर रो पड़े प्रज्वल रेवन्ना, 48 वर्षीय महिला से रेप के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

कोर्ट में मिली उम्रकैद की सजा, तो सुनकर रो पड़े प्रज्वल रेवन्ना, 48 वर्षीय महिला से रेप के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
  • कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में की सुनवाई
  • प्रज्वल रैवन्ना को सुनाई उम्रकैद की सजा
  • कोर्ट में सजा सुनकर रो पड़े जेडीएस नेता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगुलरु की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म मामले में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जेडीएस नेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के अंतर्गत सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़ितो को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनकर रो पड़े प्रज्वल रेवन्ना

इससे पहले शुक्रवार को सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष ने प्रज्वल को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के चार में से एक मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रज्वल घबराए हुए थे। इसके बाद जब जज ने उन्हें दोषी करार दिया तो वह रो पड़ा। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से सजा को कम कराने की लिए गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था।

बता दें, यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।

सितंबर 2024 से SIT कर रही थी दुष्कर्म मामले की जांच

बता दें, इस मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था। इसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए।

गौरतलब है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। ये मामले तब सामने आए थे जब प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे। एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटे थे।

Created On :   2 Aug 2025 7:24 PM IST

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