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चाइनीज ग्रां प्री-2020 अब 4 अक्टूबर को होगी

हाईलाइट
- चाइनीज ग्रां प्री-2020 अब 4 अक्टूबर को होगी
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। फॉमूर्ला वन की 2020 चाइनीज ग्रां प्री एक बार फिर से चार अक्टूबर को आयोजित होने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शंघाई इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित चाइनीज ग्रां प्री रेस का आयोजन 19 अप्रैल को होना था। लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण एफ 1 कलैंडर पूरी तरह से प्रभावित रहा है क्योंकि सीजन के पहले 10 रेस या तो रद्द कर दिए गए हैं या फिर स्थगित कर दिए गए हैं। चाइनीज ग्रां प्री रेस जापान के सुजुका में 11 अक्टूबर को होने वाली जैपनिज ग्रां प्री रेस से एक सप्ताह पहले होगी।
कोरोना वायरस के कारण फॉम्युर्ला-1 विश्व चैंपियनशिप बुरी तरह से प्रभावित है और पांच और 12 जुलाई को होने वाली ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री उसकी इस सत्र की पहली रेस हो सकती है। इसके बाद 26 जुलाई और दो अगस्त को ब्रिटिश ग्रां प्री की दो रेस होनी है। सीजन की समाप्ति खाड़ी देशों में होगी, जिसमें आखिर में अबू धाबी में 15 से 18 दिसंबर तक होने वाली रेस शामिल है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।