भारत-वेस्टइंडीज मैच के टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार

HC refuses to ban tickets for match tickets of India vs West Indies odi match
 भारत-वेस्टइंडीज मैच के टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार
 भारत-वेस्टइंडीज मैच के टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार
हाईलाइट
  • बांबे हाईकोर्ट ने मैच की टिकट बिक्री पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
  • ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 अक्टूबर को वनडे मैच होने वाला है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत व वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 अक्टूबर को होनेवाले अंतराष्ट्रीय मैच की टिकट बिक्री पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच ने मुंबई किक्रेट एसोसिएशन (MCA) व इसके दो सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद टिकट बिक्री पर रोक लगाने से इंकार किया है। याचिका में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत भारत व वेस्टेंडीज के खिलाफ होने वाले मैच को वानखेडे से ब्रेबोर्न स्टेडियम में स्थानांतरित किया गया था।

सुनवाई के दौरान MCA की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर वकील एमएम वसी ने कहा कि BCCI ने सिर्फ इसलिए मैच को वानखेडे से ब्रेबोर्न स्टेडियम में शिफ्ट किया है, क्योंकि MCA ने होस्टिंग अनुबंध नहीं सौंपा था। वसी ने कहा कि हमने सभी नियमों का पालन किया था। होस्टिंग अनुबंध में प्रशासक के हस्ताक्षर होने जरुरी हैं। चूंकि MCA के पास फिलहाल कोई प्रशासक नहीं है, इसलिए हम यह अनुबंध BCCI को नहीं सौप पाए हैं। सुनवाई के दौरान वसी ने कहा कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक ब्रेबोर्न में होनेवाले मैच की टिकट बिक्री पर रोक लगाई जाए। साथ ब्रेबोर्न स्टेडियम अंतरराषट्रीय मैचों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि वह सारी सुविधाओं से लैस नहीं है। साल 2009 में वहां आखरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हमें BCCI के प्रशासक के हस्ताक्षर के साथ होस्टिंग अनुबंध पेश करने की शर्त पर कुछ गलत नजर नहीं आता है। इसके अलावा MCA के पास निदेशक मंडल भी नहीं है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने दो सेवानिृत्त न्यायाधीशों को प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन उन पर भी आरोप लगाए गए जिसके चलते उन्होंने प्रशासक के रुप में काम करने को लेकर अनिच्छा जाहिर की। बेंच ने फिलहाल BCCI को याचिका पर अपना हलफनामा दायर करने को कहा है और मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   17 Oct 2018 1:33 PM GMT

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