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हॉकी: एचआई ने नए तकनीकी अधिकारियों के लिए आयोजित की ऑनलाइन वर्कशॉप

हाईलाइट
- एचआई ने नए तकनीकी अधिकारियों के लिए आयोजित की ऑनलाइन वर्कशॉप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जुलाई में हॉकी इंडिया के यूनिट पोर्टल पर हॉकी प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों के पंजीकरण के लिए लांच किए गए ओपन एप्लीकेशन सबमीशन सिस्टम के बाद कई लोगों ने अपने आप को अंपायर और तकनीकी अधिकारी के तौर पर पंजीकृत कराने के लिए अपील दाखिल की थी।
इन आवेदनों में से हॉकी इंडिया (एचआई) ने 124 आवेदकों को चिन्हित किया है। इन चिन्हित किए गए आवेदकों के लिए एचआई 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित कर रही है। इन वर्कशॉप के पूरे होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले प्रतिभागी उस संभावित सूची का हिस्सा होंगे जो सब-जूनियर और जूनियर कैटेगरी में एचआई द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगे।
ग्रुप-1 में 29 प्रतिभागी तकनीकी अधिकारियों की वर्कशॉप और 33 प्रतिभागी अंपायर वर्कशॉप का हिस्सा हैं। वहीं ग्रुप-2 में तकनीकी वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों की संख्या 28 है जबकि अंपायर वर्कशॉप में 34 प्रतिभागी हैं। प्रतिभागी सप्ताह के अंत में कोर वर्कशॉप का हिस्सा होंगे और इन्हें आगे और छोटे-छोटे समूह में बांटा जाएगा।
इस पर एचआई के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम ने कहा, हॉकी इंडिया में नए अधिकारियों का स्वागत करना शानदार है। यह हमें अच्छी प्रतिभा का बड़ा पूल बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनलाइन वर्कशॉप उन प्रतिभागियों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक होगा जो हॉकी की अंपायरिंग या तकनीकी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ओपन एप्लीकेशन सिस्टम से हमें जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो शानदार है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।