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IOC ने कड़े शब्दों में नस्लवाद की निंदा की

हाईलाइट
- आईओसी ने कड़े शब्दों में नस्लवाद की निंदा की
डिजिटल डेस्क, लुसाने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने कड़े शब्दों में नस्लवाद की निंदा करते हुए कहा है कि यह ओलंपिक खेलों के संस्थापक स्तंभों में से एक है और यह गैर-भेदभाव पर टिका है, जोकि ओलंपिक के चार्टर में परिलक्षित होता है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत छह में लिखा है, इस ओलंपिक चार्टर में निर्धारित अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सुरक्षित किया जाएगा, जैसे जातिया, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या किसी अन्य स्थिति में।
आईओसी के संस्थापक पियरे डी कूएबर्टिन ने कहा, हमें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि नस्लें अलग-अलग न हो जाती हैं। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सभी देशों के युवाओं को समय-समय पर मांसपेशियों के सौहार्दपूर्ण परीक्षणों के लिए एक साथ लाने से बेहतर साधन और क्या हो सकता है।
आईओसी ने बुधवार को एक बयान में कहा, आईओसी कार्यकारी बोर्ड आईओसी एथलीटों के आयोग की पहल का समर्थन करता है ताकि ओलंपिक एथलीटों को ओलंपिक खेलों के समय ओलंपिक की भावना का सम्मान करते हुए ओलंपिक चार्टर में निहित सिद्धांतों के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर सकें। आईओसी का यह बयान अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद आया हैं। 46 साल के जॉर्ज की 25 मई को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।