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एनबीए ने 22 टीमों के साथ सीजन दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी

हाईलाइट
- एनबीए ने 22 टीमों के साथ सीजन दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) बोर्ड ऑफ गवनर्स ने 2019-20 सीजन को 22 टीमों के साथ 31 जुलाई से दोबारा शुरू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। सीजन को फिर से शुरू करने के लिए कई जरूरतों के बीच बोर्ड की स्वीकृति इसका पहला औपचारिक कदम है। व्यापक स्तर पर सीजन को फिर शुरू करने के लिए एनबीए नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन (एनबीपीए) के साथ मिलकर अंतिम रूप देने का काम कर रहा है।
एनबीए बोर्ड ऑफ गवनर्स ने आज जिस प्रतियोगी प्रारूप को फिर से शुरू करने को अपनी मंजूरी दी है, उसके आधार पर मौजूदा प्लेआफ पोजिशन में 22 टीमें वापसी करेंगी और 16 टीमों में शामिल होंगी। वहीं, छह टीमें जो वर्तमान में अपने संबंधित कॉन्फ्रेंस में आठवें सीड से छह गेम या उससे कम पीछे हैं। उन दो समूहों में एनबीए के 22 सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड वाली टीमें शामिल हैं।
दोबारा शुरू होने वाली एनबीए 2019-20 सीजन में जो 22 टीमें वापसी कर रही हैं, उनमें ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस से मिल्वॉकी बक्स, टोरंटो रैप्टर्स, बोस्टन सेल्टिक्स, मियामी हीट, इंडियाना पेसर्स, फिलाडेल्फिया 76ईअयर्स, ब्रुकलिन नेट्स, ऑरलैंडो मैजिक और वाशिंगटन विजार्डस शामिल हैं।
इसके अलावा वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस से लॉस एंजिल्स लेकर्स, ला क्लिपर्स, डेनवर नगेट्स, उटाह जज, ओक्लाहोमा सिटी थंडर,ह्यूस्टन रॉकेट्स, डल्ला मावेरिक्स, मेम्फिस ग्रिजलीज, पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, न्यू ऑरलियन्स पेलिकन, सैक्रेमेंटो किंग्स, सैन एंटोनियो स्पुर्स और फोनिक्स संस शामिल हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।