मध्य प्रदेश: आयुक्त राहुल सिंह ने सात प्रकरणों में पौने दो लाख के जुर्माने का जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश: आयुक्त राहुल सिंह ने सात प्रकरणों में पौने दो लाख के जुर्माने का जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। शासकीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न आरटीआई प्रकरणों में जानबूझकर जानकारी छुपाने के शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गुरूवार को राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सात प्रकरणों में कुल 175000 (एक लाख पच्चहतर हज़ार रुपए) जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नरेंद्र शर्मा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रीवा वर्तमान में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रिज जिला जबलपुर को आयोग द्वारा ₹25 हजार जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दरअसल शिवमती वेबा ने आरटीआई के तहत अपने स्वर्गीय पति राम अवतार वर्मा समयपाल की सेवा पुस्तिका मांगी थी पर विभाग द्वारा इनको कोई जानकारी नहीं दी गई। विभाग के आदेश के बावजूद भी उनको जानकारी नहीं दी गई। भोपाल में आयोग सुनवाई में वर्तमान कार्यपालन यंत्री रीवा ने बताया कि वांछित जानकारी कार्यालय से गायब हो चुकी है। आयोग ने कहा कि सेवा पुस्तिका किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और अधिकारियों को संवेदनशील होकर इस तरह के प्रकरणों का निराकरण करना चाहिए। आयोग ने कारण बताओं नोटिस के जवाब के साथ नरेंद्र शर्मा को दिनांक 4 /9 /2023 को भोपाल सूचना आयोग के कार्यालय में तलब किया है।

वही एक मामले में सुरभि दुबे तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत रीवा को आयोग द्वारा ₹25000 जुर्माने का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह एमएन खान तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला रीवा वर्तमान में सेवानिवृत्ति इंदौर निवासी को आयोग ने ₹25000 जुर्माना कारण बताओं नोटिस के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है।

अगली सुनवाई 4 सितंबर को

होमित गवांदे सहायक अभियंता विद्युत विवरण वितरण कंपनी जिला सतना वर्तमान पद्धति सहायक अभियंता पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अमरपाटन जिला सतना को आयोग ने ₹25000 जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिवकुमार पांडे स्वयं विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत है और उनके द्वारा अपने स्वयं के वेतनमान एवं उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के संबंध में जानकारी चाही थी। इसी तरह अन्य मामलों में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने को लेकर अगली सुनवाई दिनांक 4 सितंबर को होगी।

Created On :   17 Aug 2023 10:28 PM IST

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