Satna News: मासूम से छेड़खानी पर स्पेशल कोर्ट ने दी 7 साल की सजा

मासूम से छेड़खानी पर स्पेशल कोर्ट ने दी 7 साल की सजा
नाबालिग ने मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की है।

Satna News: मासूम के साथ छेडख़ानी करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट का अपराध साबित पाए जाने पर स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अमर सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 का जुर्म करने पर आरोपी चन्दर उर्फ अरुण प्रताप सिंह निवासी तरहटी-सोहावल पर 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनूप गुप्ता ने पक्ष रखा।

ऑटो में की वारदात

अभियोजन के अनुसार 21 अगस्त 2024 को नाबालिग के मां-बाप काम करने के लिए गए हुए थे और अपनी बेटी को पड़ोस में पढ़ाई के लिए छोड़ गए थे। दोपहर डेढ़ बजे के करीब जब नाबालिग की मां घर की तरफ आई तो नाबालिग ने चिल्लाकर अपनी मां को आवाज दी। मां ने देखा कि नाबालिग आरोपी के ऑटो में पीछे बैठी हुई है और आरोपी ऑटो के पास खड़ा हुआ है।

नाबालिग ने मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की है। नाबालिग की मां ने घटना की जानकारी अपने पति को दी और सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद जुर्म साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   24 Sept 2025 5:30 PM IST

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