MP News: नापतौल कार्यालय की छह सेवायें अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नहीं मिलेंंगी

नापतौल कार्यालय की छह सेवायें अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नहीं मिलेंंगी
राज्य के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने खाद्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियंत्रक नापतौल कार्यालय की छह सेवायें डीनोटिफाई कर दी हैं जिससे अब ये लोक सेवा गारंटी कानून के तहत उपलब्ध नहीं होंगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने खाद्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियंत्रक नापतौल कार्यालय की छह सेवायें डीनोटिफाई कर दी हैं जिससे अब ये लोक सेवा गारंटी कानून के तहत उपलब्ध नहीं होंगी।

इन्हें पांच साल पहले 29 जुलाई 2021 को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत लाया गया था। डीनोटिफाई सेवाओं में शामिल हैं : नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदाय, निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी, विक्रेता अनुज्ञप्ति नवीनीकरण, नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी तथा सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।

पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककत्र्ता/आयातकत्र्ता का पंजीयन की सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 7 कार्य दिवस में देने की सेवा यथावत रखी गई है।

Created On :   17 Oct 2026 1:12 AM IST

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