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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना की प्रदेश के नागरिकों की सुख-समृद्धि की कामना की!

डिजिटल डेस्क | जबलपुर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पवित्र नगरी अमरकंटक में माई की बगिया में सपत्निक माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश के नागरिकों की सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माई की बगिया मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया तथा पुजारियों से माँ नर्मदा के उद्गम और मंदिर प्रांगण में लगे गुलवकाबली फूल के पौधों के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बड़वानी जिले से आए नर्मदा परिक्रमा यात्रियों से चर्चा कर उनकी कुशल-क्षेम पूछी। नर्मदा यात्री मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिलकर अभिभूत हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को नर्मदा महोत्सव की शुभकामनाएँ दी। नर्मदा जन्मोत्सव का शुभारंभ : उद्गम स्थल से निकली शोभायात्रा पवित्र नगरीय अमरकंटक में आज माँ नर्मदा के उदगम स्थल में तीन दिवसीय माँ नर्मदा जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ।
इस अवसर पर माँ नर्मदा मंदिर, उदगम स्थल एवं मंदिर परिसर को सजाया, सँवारा गया है। उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर से नर्मदा शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें माँ नर्मदा को फूलों से सुसज्जित रथ में विराजमान किया गया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह शोभायात्रा में शामिल हुए।
सांसद श्रीमती हिमाद्रि सिंह, विधायक फुन्देलाल सिंह, कलेक्टर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर सहित जन-प्रतिनिधि शोभायात्रा में शामिल रहे। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में लोक कला कलाकार, साधु संत तथा श्रद्धालु शामिल रहे। सुबह हुआ योगाभ्यास जन्मोत्सव के प्रथम दिन आज सुबह 8 बजे माँ नर्मदा परिसर, अमरकंटक में योग प्रशिक्षकों द्वारा युवाओं एवं बच्चों को योगाभ्यास कराया गया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।