विमान यात्रियों को लुभाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला

Regional airlines exempt from GST for 1 year
विमान यात्रियों को लुभाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला
विमान यात्रियों को लुभाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क,भोपाल। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय विमान सेवाओं यानि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालित निजी विमान सेवाओं को GST के भुगतान से एक वर्ष के लिए छूट दी है जिससे यात्री किराए में बढ़ोत्तरी न हो सके। मध्य प्रदेश में ग्वालियर एयरपोर्ट से पिछली 31 मई 2017 से इलाहाबाद एवं नई दिल्ली के लिए ये विमान सेवाएं संचालित होती हैं। प्रदेश के अन्य नगरों में भी जल्द ही ये विमान सेवाएं शुरु होने वाली हैं और उन्हें भी GST से छूट मिलेगी।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने सस्ती दरों यानि मात्र ढाई हजार रुपए प्रति यात्री टिकट पर क्षेत्रीय विमान सेवाएं  देशभर में संचालित की हैं। इन्हें दी गई विभिन्न प्रकार की छूटों में वायबिलिटी गेप फंडिंग भी शामिल है जिसके तहत घाटे की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करती है। अब इन्हें इस प्रतिपूर्ति पर एक साल के लिए छूट दी गई है। GST की यह छूट जिस तारीख से विमान सेवा प्रारंभ की गई है उसके एक साल तक रहेगी।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में 13 स्थानों से विमान सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। इस स्कीम को UDAN यानि उड़े देश का आम नागरिक भी कहा जाता है।देश में मप्र के ग्वालियर से इलाहाबाद एवं नई दिल्ली के लिs 31 मई 2017 से ये विमान सेवाएं शुरु हुई हैं, जबकि शिमला, भटिंडा, नान्देड़ व कडप्पा से 27 अप्रैल 2017, पोरबंदर एवं कांडला से 10 जुलाई 2017, पुडुचेरी से 16 अगस्त 2017, लुधियाना व मैसूर से 20 सितंबर 2017, विजयनगर से 21 सितंबर 2017, बीकानेर से 26 सितंबर 2017 से तथा जैसलमर से 29 सितंबर 2017 से ये विमान सेवाएं प्रारंभ हुई हैं।

मप्र  वाणिज्यिक कर उप सचिव एसडी रिछारिया का कहना है कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालित विमान सेवा प्रदाताओं को वायबिलिटी गेप फंडिंग के तहत प्रतिपूर्ति करती हैं जिस पर GST की यह छूट दी गई है। इसमें सिर्फ केंद्र का ही GST लगता है, राज्य का GST नहीं, इसलिए छूट भी केंद्र की ही रहेगी।
 

Created On :   3 Dec 2017 12:05 PM IST

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