पीएससी परीक्षा मामले में 43 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 26 अप्रैल को
पीएससी परीक्षा मामले में 43 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 26 अप्रैल को
Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-08 10:35 GMT
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली 43 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 26 अप्रैल को करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बैंच ने अंतिम सुनवाई के पहले याचिकर्ताओं, राज्य सरकार और पीएससी को लिखित जवाब पेश करने के लिए कहा है।
याचिकाओं में कहा गया है कि दिसंबर 2019 में घोषित किए गए पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तैयार करने में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही मप्र परीक्षा नियम 2015 में संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी. सिंह, विनायक शाह, यश सोनी और विभोर खंडेलवाल पैरवी कर रहे हैं।