वन विभाग ने छापा मारकर सागौन की लकड़ी सहित दो भरतल बंदूक जब्त की , सगे भाई गिरफ्तार

वन विभाग ने छापा मारकर सागौन की लकड़ी सहित दो भरतल बंदूक जब्त की , सगे भाई गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-03 10:43 GMT
वन विभाग ने छापा मारकर सागौन की लकड़ी सहित दो भरतल बंदूक जब्त की , सगे भाई गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क सतना। इमारती लकड़ी काट कर घर में छिपाने की पुख्ता सूचना पर वन अमले ने शनिवार को उचेहरा थाना क्षेत्र के खोह गांव में छापा मारकर सगे भाइयों को गिरफ्तार कर सागौन की 4 बोगियां और 2 भरतल बंदूक के साथ  जंगली जानवरों का शिकार करने का सामान जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम एवं आम्र्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए डीएफओ राजेश राय ने बताया कि आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ ललवा खान पुत्र पीर मोहम्मद 54 वर्ष और उसके छोटे भाई ने मोहम्मद हनीफ 40 वर्ष के द्वारा अपने घर में इमारती लकड़ी छिपाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसकी तस्दीक करते हुए एडीएफओ डॉ. लाल सुधाकर को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई।
रात भर निगरानी के बाद सुबह बोला धावा
तब उन्होंने शुक्रवार शाम को ही रेंज अधिकारी आरएन साकेत को दल-बल के साथ रवाना कर दिया, जिन्होंने गांव जाकर घर को घेरे में ले लिया और सुरक्षा के मद्देनजर रात भर इंतजार करने के बाद शनिवार सुबह तकरीबन 7 बजे सर्च वारंट के साथ छापा मार दिया। वन अमले ने चप्पे-चप्पे की तलाशी लेते हुए छिपाकर रखी गई सागौन की 4 बोगियों के साथ ही 2 भरतल बंदूक, 1 जाल, 3 कुल्हाड़ी और 8 मीटर जीआई तार जब्त कर ली, वहीं दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया।
वन अधिनियम और आम्र्स एक्ट में कायमी
पूछताछ में आरोपियों ने बंदूकों का लाइसेंस नहीं होने का खुलासा किया, जिस पर टीआई राजेंद्र मिश्रा को अवगत कराते हुए हथियार उनके सुपुर्द किए गए, जिस पर पुलिस ने शरीफ और हनीफ के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज कर लिए। वहीं वन विभाग ने विनिर्दिष्ट वनोपज अधिनियम 1969 और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कायमी की है। आरोपियों को थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है।
ये रहे शामिल
इस कार्रवाई में रेंजर आरएन साकेत के साथ रामदयाल दुबे, अजय भदौरिया, रविकांत वर्मा, नरेंद्र तिवारी, धीरेंद्र चतुर्वेदी, नीरज दुबे, महेश प्रजापति और अशोक पांडेय ने अहम भूमिका निभाई।

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