दुष्कर्म के बाद 6 साल की बेटी की हत्या करने वाले की फांसी पर फैसला सुरक्षित

दुष्कर्म के बाद 6 साल की बेटी की हत्या करने वाले की फांसी पर फैसला सुरक्षित

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-22 17:12 GMT
दुष्कर्म के बाद 6 साल की बेटी की हत्या करने वाले की फांसी पर फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद 6 साल की बेटी की हत्या करने वाले आरोपी की फांसी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो की युगल पीठ ने इसके पूर्व आरोपी और राज्य शासन का पक्ष सुना। भोपाल की जिला अदालत ने 22 दिसंबर 2018 को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। पुलिस ने अफजल सहित 8 संदेहियों के डीएनए सेम्पल जांच के लिए सागर भेजे गए। डीएनए जांच से पता चला कि अफजल ने ही दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की थी।

यह था पूरा मामला-
अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2017 को कोहेफिजा थाने में अफजल नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 6 वर्षीय बेटी की पंखे से लटकने से मौत हो गई थी। पुलिस ने बच्ची की लाश पंखे से उतारने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके बाद बच्ची के कपड़े जांच एफएसएल और डीएनए जांच के लिए भेजे गए। पुलिस ने अफजल सहित 8 संदेहियों के डीएनए सेम्पल जांच के लिए सागर भेजे गए। डीएनए जांच से पता चला कि अफजल ने ही दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की थी।

शक था बच्ची उसकी नहीं है-
अफजल ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि उसे शक था कि बच्ची उसकी नहीं है। इसलिए उसने बच्ची की हत्या कर दी। 22 दिसंबर 2018 को पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ने अफजल को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा की पुष्टि के लिए प्रकरण हाईकोर्ट भेजा गया, वहीं आरोपी की ओर से भी अपील दायर की गई। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद युगल पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बच्ची की हत्या के बाद काफी आक्रोश का महौल रहा है। भोपाल की जिला अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी।

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