हाईकोर्ट ने कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण पर शपथ-पत्र के साथ माँगा जवाब

हाईकोर्ट ने कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण पर शपथ-पत्र के साथ माँगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-02 13:02 GMT
हाईकोर्ट ने कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण पर शपथ-पत्र के साथ माँगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण पर राज्य सरकार को  शपथ-पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की है। कटनी निवासी भोला चक्रवर्ती, रमेश सोनी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथलेश जैन की ओर से कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएँ दायर की गई हैं। याचिका में कहा गया है कि कटनी नगर निगम के 45 में से 23 वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नियमानुसार किसी भी श्रेणी में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा और उत्कर्ष अग्रवाल ने तर्क दिया कि कटनी नगर निगम के 12 सामान्य वार्डों के लिए लाटरी ही नहीं निकाली गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को शपथ-पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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