100 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर इंदौर के उद्योगपति को जेल, DRT की कार्रवाई

100 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर इंदौर के उद्योगपति को जेल, DRT की कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-09 07:55 GMT
100 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर इंदौर के उद्योगपति को जेल, DRT की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर। जबलपुर के सिविल लाइन में स्थित ऋण वसूली अधिकरण अर्थात डीआरटी  ने इंदौर के एक उद्योगपति राजीव लोचन सोनी को सौ करोड़ का ऋण नहीं चुकाने के कारण एक माह के लिए जेल भेजने की सजा से दंडित किया है।
राजीव लोचन सोनी को सुबह करीब 9.20 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। राजीव लोचन सोनी ने आईसीआईसीआई बैंक का 100 करोड़ रुपए नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा इस मामले में डीआरटी के पास अपील की थी। राजीव सोनी पर आरोप है कि उसने अपनी फर्म एवं व्यक्तिगत रूप से करीब दो हजार करोड़ का ऋण लिया  है। उसके खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं और उस पर सुनवाई जारी है।  उक्त उद्योगपति ने निजी फर्मों से भी ऋण ले रखा है। इस मामले में डीआरटी की ओर से जानकारी दी गई है िक राजीव लोचन सोनी पर प्रकरण क्रमांक ओए-255-2013 आईसीआईसीआई  बैंक विरुद्ध सोनी इस्पात एवं अन्य पर 100 करोड़ रुपए की राशि वसूल  किये जाने के िलए प्रकरण दर्ज किया गया था। जिस पर वसूली अधिकारी एनके वर्मा ने वारंट जारी किया था। यह जानकारी प्राप्त हुई कि राजीव लोचन सोनी इंदौर से ट्रेन द्वारा जबलपुर के लिए रवाना हुआ है। इस मामले में वसूली निरीक्षक द्वारा आरपीएफ एवं जीआरपी की मदद से जबलपुर स्टेशन पर राजीव लोचन सोनी को दबोच लिया गया। इसके बाद उद्योगपति को ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद राजीव लोचन को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी ब्रजेश सिन्हा, वसूली अधिकारी एनके वर्मा एवं मनीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि ऋण की वसूली में तत्परता नहीं दिखाने वालों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई समय-समय पर होती रहेगी।  माना जा रहा है िक यह मप्र एवं छग की ऋण वसूली की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अधिकरण के रजिस्ट्रार समय कुमार ने भी समस्त ऋणियों से समय पर ऋण अदा करने की बात कही है।पी-3

 

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