पुलिस प्रताड़ना से दोनों हाथ हुए बेकार, फिर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया

पुलिस प्रताड़ना से दोनों हाथ हुए बेकार, फिर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-20 08:34 GMT
पुलिस प्रताड़ना से दोनों हाथ हुए बेकार, फिर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाया

डजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अम्बेडकर अधारताल निवासी एक युवक ने आरोप लगाया है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसके दोनों हाथ बेकार हो गए। उसने जब प्रताड़ना के खिलाफ न्यायालय में परिवाद लगाया तो उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने प्रांरभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार, एसपी जबलपुर, माढ़ोताल, अधारताल और विजय नगर थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। 18 अप्रैल 2019 को माढ़ोताल पुलिस ने उसे विजय नगर के एक जिम से पकड़ लिया। दो दिन थाने में रखकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। उसे करंट भी लगाया गया। मारपीट की वजह से उसके दोनों हाथ बेकार हो गए। एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
 

मारपीट की वजह से उसके दोनों हाथ बेकार हो गए

अम्बेडकर कॉलोनी अधारताल निवासी अमित जोशी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 18 अप्रैल 2019 को माढ़ोताल पुलिस ने उसे विजय नगर के एक जिम से पकड़ लिया। दो दिन थाने में रखकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। उसे करंट भी लगाया गया। मारपीट की वजह से उसके दोनों हाथ बेकार हो गए। इस मामले में उसने न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसकी वजह से 29 मई 2019 को आरक्षक राजेश वर्मा ने उसके साथ फिर से मारपीट की। एसपी से शिकायत के बाद सिविल लाइन्स थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। इसके बाद आरक्षक की मिलीभगत से अधारताल थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया गया। अधिवक्ता विनय ओमशंकर पांडे ने एकल पीठ को बताया कि पुलिस की मारपीट से याचिकाकर्ता के दोनों हाथ बेकार हो गए है। जब उसने न्यायालय की शरण ली तो उसके खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करा दिया गया। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

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