कांग्रेस और महा आघाडी नेताओं को ईडी से बचाओ, खारिज हुई याचिका  

अदालत कांग्रेस और महा आघाडी नेताओं को ईडी से बचाओ, खारिज हुई याचिका  

Tejinder Singh
Update: 2022-07-23 09:20 GMT
कांग्रेस और महा आघाडी नेताओं को ईडी से बचाओ, खारिज हुई याचिका  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसके तहत एक आम अग्रिम जमानत आदेश जारी कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी में शामिल नेताओं को संरक्षण देने की मांग की गई थी। वर्तमान में महाविकास आघाड़ी सरकार भंग हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आवेदन में तीसरे व्यक्ति को राहत नहीं दी जा सकती है। आवेदन में कहा गया था कि ईडी कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी के नेताओं को परेशान कर रही है। आवेदन में मनीलांड्रिग मामले में गिरफ्तार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख व नवाब मलिक की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया था। 

न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि मामले में किसी सांसद व विधायक ने हमारे सामने गिरफ्तारी की आशंका को लेकर जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके साथ ही हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है जिसमें आवेदनकर्ता को सब की ओर से जमानत की मांग करने के लिए नियुक्त किया गया हो। इस विषय पर मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु होलमागी, कांग्रेस से जुड़े युसुफ पटेल व रंजीत दुत्ता  ने आवेदन दायर किया था। 

न्यायाधीश ने कहा कि इस आवेदन में बड़ी विचित्र स्थिति का दर्शाया गया है और सभी के प्रतिनिधि के तौर पर राहत की मांग की गई है। इस तरह की राहत देने से एक गलत प्रथा बनेगी। इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि देशमुख व मलिक को इस आवेदन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि दूसरी कोर्ट उनके मामले को देख रही है।  
 

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