दुराचार के सहआरोपी को नहीं मिली बेल, भेजा गया जेल

दुराचार के सहआरोपी को नहीं मिली बेल, भेजा गया जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-19 09:28 GMT
दुराचार के सहआरोपी को नहीं मिली बेल, भेजा गया जेल

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने एक युवती के साथ हुए दुराचार के मामले में सह आरोपी दुर्गेश गौड़ की जमानत अर्जी खारिज करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अभियोजन के अनुसार 17 फरवरी 2020 को पाटन थानांतर्गत भूरा ठाकुर के घर पर पीडि़त लड़की को बहाने से बुलाकर उसके साथ आरोपी विवेक पटेल ने दुराचार किया था। इस मामले में सह आरोपी उमा, राधिका व दुर्गेश द्वारा दुराचार की बात फैलाए जाने पर पीडि़ता ने गेहूँ में रखने वाला इंजेक्शन पीकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। अस्पताल में लिये गये बयानों के आधार पर पाटन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सह आरोपी दुर्गेश को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया था। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता  बरकड़े ने पक्ष रखा।
प्रॉपर्टी डीलर को नहीं मिली अग्रिम जमानत
एक महिला से दुराचार करने के आरोप में फँसे प्रॉपर्टी डीलर दिलीप बेलानी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। एडीजे संजय कुमार शाही की अदालत ने आरोपी पर लगे आरोपों को संजीदगी से लेते हुए अपना विस्तृत आदेश सुनाया, जिसकी फिलहाल प्रतीक्षा है। आरोपी दिलीप बेलानी पर आरोप है कि वह एक महिला के साथ पिछले 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में था। महिला के गर्भवती होने पर आरोपी ने दवा देकर उसका गर्भपात भी करा दिया था। पीडि़त महिला की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से यह अर्जी दायर की गई थी। शासन की ओर से एजीपी अनिल तिवारी और शिकायतकर्ता महिला की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने पैरवी की।

 

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