Tourism: 188 दिन बाद फिर से खुलने के लिए तैयार ताजमहल, प्रतिदिन 5,000 पर्यटकों तक सीमित रहेगी एंट्री

Tourism: 188 दिन बाद फिर से खुलने के लिए तैयार ताजमहल, प्रतिदिन 5,000 पर्यटकों तक सीमित रहेगी एंट्री

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-20 09:45 GMT
Tourism: 188 दिन बाद फिर से खुलने के लिए तैयार ताजमहल, प्रतिदिन 5,000 पर्यटकों तक सीमित रहेगी एंट्री

डिजिटल डेस्क, आगरा। ताजमहल और आगरा का किला 188 दिन बाद सोमवार से फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। ताजमहल में प्रवेश प्रतिदिन 5,000 पर्यटकों तक सीमित रहेगा। जबकि आगरा का किले में एक दिन में 2,500 पर्यटक जा सकेंगे। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सोमवार को ये जानकारी दी। कोरोनावायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से स्मारकों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। 

पर्यटकों को सभी सरकारी मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करना भी शामिल है। स्मारकों में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य हैं और सभी टिकट ऑनलाइन बेचे जाऐंगे। टिकट काउंटर अभी नहीं खोले जाएंगे। विदेशियों को एंट्री टिकट के लिए 1100 रुपये भुगतान करना होगा और देश के आगंतुक 50 रुपये प्रति टिकट का भुगतान करेंगे। सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों के दृश्य के लिए मुख्य मंच में एंट्री करने के लिए 200 रुपये का टिकट एक्स्ट्रा है। बता दें कि हर साल लगभग 70 लाख लोग ताजमहल देखने आते हैं और 30 लाख आगरा किला। 

30 अगस्त को जारी अपने "अनलॉक 4" दिशानिर्देशों में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और अन्य शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया। सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।

21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। दिशानिर्देशों के मुताबिक, अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

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