Lockdown 3.0: मप्र में सोमवार से खुलेंगी शराब की दुकानें, गुटखा-पान की बिक्री भी होगी शुरू

Lockdown 3.0: मप्र में सोमवार से खुलेंगी शराब की दुकानें, गुटखा-पान की बिक्री भी होगी शुरू

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-03 10:50 GMT
Lockdown 3.0: मप्र में सोमवार से खुलेंगी शराब की दुकानें, गुटखा-पान की बिक्री भी होगी शुरू

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें सोमवार से खुल जाएंगी, राज्य को इन दुकानों से हर रोज 30 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है। इस लिहाज से राज्य को शराब व भांग दुकानों के बंद रहने से हर रोज 30 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।

COVID-19: ब्रिटिश PM का खुलासा- डॉक्टरों ने कर ली थी मेरी मौत के ऐलान की तैयारी

राज्य में 29 मार्च से देशी और विदेशी शराब की दुकानें कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मकसद से लगाए गए लॉकडाउन के कारण बंद कर दी गई थी। आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने बताया कि राज्य का वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजस्व प्रतिदिन 30 करोड़ रुपये थी। इसी के मुताबिक यह दुकानें बंद रहने से राजस्व की हानि हुई है। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण 36 दिन शराब व भांग दुकानें बंद रही, अनुमान है कि इस तरह राज्य को इस मद से प्राप्त होने वाले राजस्व का लगभग एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

Coronavirus India: देश में कुल मामले 40 हजार के करीब, अब तक 1301 की मौत

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सोमवार से शराब दुकानें खुलने वाली हैं। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त बहुगुणा ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा- निर्देश जारी किए हैं। बहुगुणा द्वारा जिलाधिकारियों के जारी परिपत्र में कहा गया है, कोरोना की राष्ट्रीय विपदा के दृष्टिगत जिन जिलों में कलेक्टर द्वारा शराब एवं भांग दुकाने खोले जाने की अनुमति दी जाएगी, वहां सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य बचाव उपायों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। कलेक्टरों से कहा गया है कि 4 मई से इन दुकानों के संचालन की अनुमति देते समय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुक्रम में ग्रीन-आरेंज एवं रेड जोन के मान से ही निर्णय लिया जाए।

कोविड-19 की उत्पत्ति: ट्रंप का दावा गलत! WHO ने बताया- चीनी लैब से नहीं, बल्कि यहां से आया कोरोना

सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुकानों का संचालन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही किया जा सकेगा। शराब दुकानों से सभी तरह की शासकीय औपचारिकताएं पूर्ण कराई जाएंगी तथा दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंसधारी और उनके कर्मचारियों को ही पास जारी किए जाएंगे। शराब भंडार गृहों को भी अनुमति जारी करने के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं।

ग्रीन जोन में शराब दुकानों को खोलने की छूट
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब, गुटखा और पान की दुकान खुली रहेंगी। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में 24 जिले, रेड जोन में नौ और ऑरेंज जोन में 19 जिले आते हैं। इन सभी जोन को लेकर गृह मंत्रालय ने अलग-अलग सेवाओं के लिए छूट दी है। गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, सीहोर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, झाबुआ, भिंड, नरसिंहपुर, सिवनी, सतना, पन्ना, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिंगरौली, उमरिया, रीवा, सीधी और अनूपपुर ग्रीन जोन में आते हैं।

Tags:    

Similar News