आरक्षण बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता ने एससी में लगाई समीक्षा याचिका

ईडब्ल्यूएस आरक्षण आरक्षण बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता ने एससी में लगाई समीक्षा याचिका

IANS News
Update: 2022-11-23 13:31 GMT
आरक्षण बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता ने एससी में लगाई समीक्षा याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाले हालिया फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है : केवल अगड़ी जाति के ईडब्ल्यूएस को प्रदान किया गया 10 प्रतिशत आरक्षण समानता संहिता का उल्लंघन है, जो भेदभाव के बराबर है।

याचिका में आगे कहा कि इस संबंध में स्थापित एकमात्र तदर्थ आयोग सिन्हो आयोग था और यहां तक कि यह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को न्यायोचित ठहराने या कोई तर्क देने में असमर्थ था। याचिका में कहा गया है, वर्तमान संशोधन में, ओबीसी/एससी/एसटी आरक्षण का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है लेकिन एमपी स्टेट सर्विस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी आरक्षण सिर्फ 13 फीसदी है। यह मध्य प्रदेश में एक स्वीकृत स्थिति है कि अनुसूचित जाति समुदाय कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत है और उन्हें 16 प्रतिशत का आनुपातिक आरक्षण मिला है, इसी तरह अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है और उन्हें 20 प्रतिशत का आनुपातिक आरक्षण मिला है।

जबकि ओबीसी समुदाय को उनकी आबादी लगभग 50 प्रतिशत होने के बावजूद केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। अगड़ी जाति की आबादी केवल 6 प्रतिशत है। आक्षेपित संशोधन के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अगड़ी जाति के गरीबों को प्रदान किया जाएगा। संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 10 प्रतिशत का यह आरक्षण अनुपातहीन है और इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए कोई आधार या औचित्य नहीं है..

7 नवंबर को, शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग-अलग तर्कों के साथ चार अलग-अलग निर्णय लिखे गए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला ने तीन अलग-अलग फैसलों में 103वें संशोधन को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के साथ अल्पमत फैसले में, 103वें संविधान संशोधन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से गलत है।

समीक्षा याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने इंद्रा साहनी के मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक पहले ही तय कर दी थी, जिसे 9 जजों की बेंच ने पारित कर दिया था और यह 5 जजों की बेंच पर बाध्यकारी है। इसमें कहा गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 संविधान का मूल ढांचा है और इसलिए 103वें संशोधन को कायम रखना अभिलेखों की गलती है।

(आईएएनएस)

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