विरोध: संचालक मंडल का नहीं हो पाया फैसला, शिक्षक बैंक के चुनाव और कुछ दिन लटके

संचालक मंडल का नहीं हो पाया फैसला, शिक्षक बैंक के चुनाव और कुछ दिन लटके
  • विरोधी गुट के पांच संचालकों पर अविश्वास प्रस्ताव
  • पांच स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति को मिली थी अनुमति
  • हटाए गए पांच सदस्यों की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया स्टे

डिजिटल डेस्क, अमरावती । जिला परिषद शिक्षक बैंक के संचालक मंडल से हटाने के बाद रिक्त हुए पांच संचालकों की सीट पर चुनाव कराना या फिर सत्तारुढ़ 17 सदस्यों की सहमति से पांच स्वीकृत सदस्यों को संचालक मंडल में शामिल करना इस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। यह मामला हाई कोर्ट में न्याय प्रविष्ठ है। हालांकि जिला उपनिबंधक कार्यालय ने संचालक मंडल से हटाए गए पांच विरोधी संचालकों की जगह नियम के अनुसार पांच स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति को अनुमति प्रदान की थी। लेकिन हटाए गए पांच सदस्यों की याचिका पर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है।बता दें कि स्थानीय जिला परिषद शिक्षक बैंक के संचालक मंडल से विरोधी गुट के पांच संचालकों पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था।

जिप शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में गोकुलदास राऊत हैं। उनके पैनल के 17 संचालक लगभग दो वर्ष पहले हुए चुनाव में निर्वाचित हुए थे। जबकि विरोधी पैनल के पांच संचालक चुनाव जीते थे। पांच संचालकों पर बैंक के विकास के मुद्दे में रोडे डालना और बैंक को आर्थिक संकट में लाने के प्रयास करने के आरोप लगाते हुए उन पर 4 जनवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाए गए संचालकों ने प्रभाकर उत्तमराव झोड (अचलपुर), संजय तुलसीराम नागे (दर्यापुर), मंगेश अरुण खेरडे (अमरावती), मनोज रामचंद्र चोरपगार (अमरावती), गौरव दामोदरपंत काले (अंबाडा) आदि का समावेश था।

इन पांच सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पांचों के विरोध में जब निर्णय दिया तब सभी पांच संचालकों ने सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटील से अपील कर अपना संचालक पद कायम रखने की मांग की थी। किंतु सहकार मंत्रालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसीबीच जिला उपनिबंधक शंकर कुंभार ने संचालकों के पांच रिक्त पदों पर स्वीकृ़त सदस्य नियुक्त करने के आदेश दिए थे। लेकिन इस पर वर्तमान में हाईकोर्ट का स्थगनादेश रहने से शिक्षक बैंक में संचालकों के पांच रिक्त सीटों पर चुनाव लेना या स्वीकृत सदस्य की नियुक्ति कर उनकी जगह भरना इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया।

Created On :   23 March 2024 9:01 AM GMT

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