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बड़ामलहरा: कलेक्टर मृणाल मीना ने छात्रावास अधीक्षक को किया निलंबित
डिजिटल डेस्क बड़ामलहरा/शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास क्रमांक-02, देरी रोड छतरपुर में निवासरत छात्रों द्वारा 10 अगस्त 2026 को छात्रावास अधीक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक आशीष कुमार शुक्ला के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में छात्रों द्वारा अधीक्षक पर अनुचित आचरण, अनुचित वार्तालाप एवं अनुचित स्पर्श सहित शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रकरण में पुलिस एवं बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जांच की जा रही है। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, इस दृष्टि से आशीष कुमार शुक्ला को छात्रावास में पदस्थ रखना उचित नहीं पाया गया।छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर श्री शुक्ला प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने के कारण उनके विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का कृत्य पाया गया। उनका उक्त आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (I), (II) एवं (III) तथा छात्रावास नियम, 2014 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।
जिसके तहत कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में श्री शुक्ला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर निर्धारित किया गया है। प्रकरण में संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्ष एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   12 Aug 2026 4:22 PM IST










