MP News: अब मेयर का चुनाव लड़ने के लिये जमा करना होंगे 32 हजार रुपये

अब मेयर का चुनाव लड़ने के लिये जमा करना होंगे 32 हजार रुपये

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से 32 साल पहले बने मप्र नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में बदलाव किया है। अब राज्य की सत्रह नगर निगमों में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिये अभ्यर्थी को 32 हजार रुपये जबकि नगर निगम के पार्षद पद के चुनाव में अभ्यर्थी को 8 हजार रुपये प्रतिभूति के रुप में नकद जमा करना होगी।

इसी प्रकार, 98 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को 24 हजार रुपये एवं इसी में पार्षद पद के अभ्यर्थी को 4 हजार 800 रुपये जमा करने होंगे। 264 नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को 16 हजार रुपये एवं इसी में पार्षद पद के अभ्यर्थी को 1 हजार रुपये 600 रुपये जमा करने होंगे।

यदि इन तीनों नगरीय निकायों में अभ्यर्थी कोई महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो यह प्रतिभूति राशि 50 प्रतिशत ही जमा करना होगी। इसके अलावा, अब मेयर, अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु एक अभ्यर्थी सिर्फ दो नामांकन-पत्र ही जमा कर सकेगा, इससे अधिक नहीं।

Created On :   27 Sept 2026 1:10 AM IST

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