MP News: जिला कोषालयों के स्ट्रांग रुम में 3 साल से भी अधिक पुरानी बहुमूल्य संपत्तियां हटाई जाएंगी

जिला कोषालयों के स्ट्रांग रुम में 3 साल से भी अधिक पुरानी बहुमूल्य संपत्तियां हटाई जाएंगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यरत जिला एवं उप कोषालयों के स्ट्रांग रुम में पिछले तीन साल से भी अधिक समय तक रखी बहुमूल्य संपत्तियां अब हटाई जायेंगी। इसके लिये अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि स्ट्रांग रुम में सरकारी मुद्रांक (स्टांप), न्यायालयीन दस्तावेज, न्यायालयों द्वारा भेजे गए सीलबंद पैकेट्स, जिनमें बहुमूल्य संपत्ति, जेवरात व अन्य कीमती सामान भी शामिल हैं, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए कीमती सामान और अमानती धनराशियां, दोहरी चाबियों के पैकेट्स विभिन्न सरकारी विभागों की तिजोरियों और तालों की दोहरी चाबियां रखे जाते हैं।

दरअसल मप्र कोषालय संहिता 2020 में प्रावधान है कि स्ट्रांग रुम में रखी सामग्रियों को जमा करने की तिथि से 3 साल साल के अंदर जमाकर्ता द्वारा वापस लिया जाना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद भी 3 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अनेक सामग्रियां वापस नहीं ली गई हैं। अपर मुख्य सचिव रस्तोगी ने निर्देश जारी कर कहा है कि दीर्घ अवधि से स्ट्रांग रुम में रखी बहुमूल्य संपत्तियों के निराकरण हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिला न्यायाधीश की संयुक्त कमेटी के समक्ष इस विषय को रखकर इसका निराकरण कराया जाये।

Created On :   17 July 2026 2:40 AM IST

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