Chhindwara News: जमीन हड़पने के अपराध में पटवारी व एक अन्य आरोपी को 3-3 साल की कैद

जमीन हड़पने के अपराध में पटवारी व एक अन्य आरोपी को 3-3 साल की कैद
  • जमीन मालिक को मृत बताकर दूसरे के नाम कर दी थी जमीन
  • 3-3 साल की कठोर कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Chhindwara News: कोतवाली थाना क्षेत्र के बरारीपुरा में किसान को मृत दर्शाकर उसकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी पटवारी व एक अन्य आरोपी को 3-3 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

एजीपी पंकज चिखलकर ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बरारीपुरा स्थित खसरा नम्बर- 870, 1.072 हैक्टेयर जमीन के मामले में पुलिस ने आरोपी पटवारी रेशम पिता रामचंद्र पवार व तेजराम पिता किशनू मालवी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर लाभ कमाने के उद्देश्य से जीवित किसान को मृत दर्शाकर उसकी जमीन तेजराम मालवी के नाम की गई थी।

पीड़ित रामाजी चरपे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उन्हें मृत दर्शाकर धोखे से उनकी जमीन अपने नाम करा ली थी। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक नागराज की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पटवारी रेशम पवार और तेजराम मालवी को 3-3 साल की कठोर कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। साथ ही उक्त भूमि को पीडि़त परिवार को लैटाने के आदेश दिए हैं।

Created On :   27 Aug 2025 1:58 PM IST

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