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जबलपुर: चुनाव के दौरान जबलपुर में तैनात रहेगी एयर एम्बुलेंस
- कर्मचारियों-अधिकारियों या सुरक्षाबलों को तत्काल मिलेगा लाभ
- मतदान दल के पास मेडिकल किट भी रखने के निर्देश
- व्हीकल परमिट देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अधिकृत किया है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात 14 हजार से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही सुरक्षाबलों के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की सुविधा रहेगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति में उपचार या अन्य कारणों से इनका उपयोग किया जा सकेगा।
एयर एम्बुलेंस जबलपुर एयरपोर्ट पर तैनात रहेगी जबकि हेलीकॉप्टर बालाघाट में खड़ा रहेगा। इसके साथ ही मतदान दलों को अपने पास मेडिकल किट रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हर मतदान केन्द्र में हो पेयजल
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मतदान और मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। सड़कों पर बिजली के तार नहीं झूलने चाहिए। निर्वाचन संबंधी फाॅर्म एवं पुस्तकों का मुद्रण समय-सीमा में किया जाए।
प्रचार सामग्री ढोने वाला वाहन प्रचार में इस्तेमाल नहीं होगा
राजनैतिक दल प्रचार सामग्री ढोने वाले वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा अपने कार्यालयों तक प्रचार सामग्री ढोने के लिए व्हीकल परमिट देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अधिकृत किया है।
एक झण्डा और एक बैनर ही लगा सकेंगे उम्मीदवार
चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालय में केवल एक झण्डा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।
उम्मीदवार कर सकेंगे डमी बैलेट यूनिट का उपयोग
मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डमी बैलेट यूनिट तैयार की जा सकेगी। आयोग ने कहा है कि उसे राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयोजन से डमी बैलेट यूनिटों को तैयार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीदवार केवल भूरा, पीला या धूसर रंग में ही डमी मतपत्र छपवा सकेंगे।
पर्ची में अभ्यर्थी या पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह न हो
चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवार का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए।
आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आह्वान भी नहीं होना चाहिए।
Created On :   2 April 2024 3:13 PM IST