जबलपुर न्यूज: राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर
मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया गया है कि राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों
पर नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। एकल पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील का निराकरण 60 दिन के भीतर
किया जाए। इन निर्देशों के साथ एकल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
यह याचिका रामपुर बघेलान निवासी प्रशांत त्रिपाठी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उत्तम मिश्रा और अमन कुमार
पांडे ने तर्क दिया कि राज्य सूचना आयोग में याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील 14 महीने से लंबित है। नियमानुसार 6 माह में द्वितीय अपील का
निराकरण किया जाना चाहिए। एकल पीठ ने राज्य सरकार से राज्य सूचना आयोग में लंबित द्वितीय अपीलों की जानकारी पेश करने को कहा था।
राज्य सरकार ने पेश की जानकारी-
राज्य सरकार की ओर से पेश जानकारी में बताया गया कि राज्य सूचना आयोग में 28,866 प्रकरण लंबित है, जिसमें 27103 द्वितीय अपीलें और
1763 शिकायतें शामिल है। वर्तमान में आयोग में 10 में से 5 पद रिक्त है। जिसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने
मुख्य सचिव को राज्य सूचना आयोग में रिक्त पद भरने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए है।
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