Jabalpur News: 2 साल में 5 अवसर मिले, नहीं पेश किया जवाब, लगा जुर्माना

2 साल में 5 अवसर मिले, नहीं पेश किया जवाब, लगा जुर्माना
जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट ने सीलिंग भूमि से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 2 साल में 5 अवसर दिए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है।

एकल पीठ ने कहा है कि जुर्माने की राशि मामले के प्रभारी अधिकारी से वसूल कर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में जमा की जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक सप्ताह में जवाब पेश नहीं होने और जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

यह याचिका जबलपुर निवासी मुन्ना लाल पटेल की ओर से वर्ष 2024 में दायर की गई थी। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि सीलिंग अधिनियम समाप्त होने के बाद भी याचिकाकर्ता के नाम पर राजस्व अभिलेख में भूमि को दर्ज नहीं किया गया।

अभी भी भूमि राज्य सरकार के नाम पर दर्ज है। इस मामले में जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को 2 साल में 5 बार समय दिया गया, लेकिन जवाब पेश नहीं किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने एक बार फिर से समय मांगा गया। एकल पीठ ने जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह की अंतिम मोहलत देते हुए राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Created On :   27 Sept 2026 6:18 PM IST

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