Jabalpur News: कॉलोनी के नाम पर कर दी गई कच्ची प्लाॅटिंग काॅलोनाइजरों पर एफआईआर करने के आदेश

कॉलोनी के नाम पर कर दी गई कच्ची प्लाॅटिंग काॅलोनाइजरों पर एफआईआर करने के आदेश
बरेला, पनागर और मुकनवारा में काटी जा रही थीं अवैध कॉलोनियां, एसडीएम के प्रतिवेदन पर कार्रवाई

Jabalpur News: जबलपुर शहर के आसपास अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सोमवार को जिले के ऐसे तीन अवैध काॅलाेनियों व उनके काॅलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए हैं। प्रकरण में यह बात सामने आई है कि कॉलोनाइजरों द्वारा बिना डायवर्सन और रेरा के ही सीधे प्लाॅटिंग की जा रही थी, जबकि इनके द्वारा लोगों से मूलभूत सुविधाओं की राशि ली जा रही थी। इतना ही नहीं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद आधे-अधूरे जवाब दिए गए, साथ ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्रकरण के बारे में डिप्टी कलेक्टर आरएस मरावी ने बताया कि एक प्रकरण में नर्मदा रोड बिलहरी निवासी अक्षय वैश व श्रीमती नलिनि वैश के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकरण में यह बात सामने आई है कि इनके द्वारा बरेला, खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 484/1 रकबा 0.980 हेक्टेयर, खसरा नंबर 468/2/1/2/2 रकबा 0.2788 हेक्टेयर जमीन में सीधे 38 भूखंड काटकर बेचा गया तथा इनके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। इतना नहीं इनके द्वारा अनुज्ञा आवेदन के साथ व्यपरिवर्तित भूमि, कलेक्टर गाइड लाइन सहित अन्य शुल्क बरेला नगर पालिका में जमा नहीं किया गया है, जिसके चलते कलेक्टर कोर्ट द्वारा इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।

73 भूखंडों काे अवैधानिक ढंग से बेचा गया

श्री मरावी ने एक अन्य प्रकरण के बारे में बताया कि विजय नगर निवासी प्रन्जुल गुप्ता के विरुद्ध भी कच्ची प्लाॅटिंग कर प्लाॅट बेचने और समुचित सुविधा मुहैया नहीं कराने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। इनके विरुद्ध देवेंद्र कुमार श्रीवास्वत निवासी एसबीआई काॅलोनी द्वारा शिकायत की गई थी कि मौजा मुकनवारा स्थित खसरा नंबर 164/2 व 165 के भाग का 15 सौ वर्गफीट का 12 नंबर प्लाॅट क्रय किया गया था। अनावेदक द्वारा सड़क, नाली व पानी सहित अन्य सुविधाओं के लिए पैसा रजिस्ट्री में जोड़कर लिया गया।

इसके बाद भी न तो मूलभूत सुविधाएं दी गईं और न ही प्लाॅट की मार्किंग की गई। डायवर्सन शुल्क भी न चुकाने के कारण शासन द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि अनावेदक द्वारा बिना विकास अनुमति 73 भूखंडों का विक्रय किया गया है और उक्त खसरों की भूमि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विकास कार्य किया गया। कलेक्टर द्वारा पाया गया कि यहां 73 भूखंडों का अवैधानिक तरीकों से विक्रय किया गया है जिसके चलते इनके विरुद्ध भी एफआईआर के निर्देश दिए गए।

अवैध काॅलोनी में 51 भूखंडों का गलत तरीके से विक्रय

डिप्टी कलेक्टर श्री मरावी ने बताया कि एक अन्य प्रकरण में गोहलपुर अमखेरा निवासी वृन्दावन कुशवाहा के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। इस प्रकरण में पाया गया कि ग्राम पिपरिया बनियाखेड़ा, महाराजपुर तहसील पनागर स्थित भूमि खसरा नंबर 304/2 रकबा 1.044 हेक्टेयर भूमि को भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया।

इस मामले में तहसीलदार सह हल्का पटवारी के प्रतिवेदन व अनावेदक के जवाब सह दस्तावेजों तथा नियमों का अवलोकन करने के पश्चात कलेक्टर ने यह पाया कि यहां अवैध काॅलाेनी का निर्माण कर 51 भूखंड अवैधानिक ढंग से विक्रय किए गए हैं, जिसके चलते कलेक्टर द्वारा तहसीलदार पनागर को इनके विरुद्ध संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

Created On :   18 Nov 2025 6:05 PM IST

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