- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में पति...
jabalpur news: बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में पति समेत तीन अन्य की उम्र कैद की सजा बरकरार

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट से जबलपुर की बेटी ज्योति को आखिरकार न्याय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में बिस्किट कारोबारी पति पीयूष श्यामदासानी, रेनू उर्फ अखिलेश और सोनू की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। इस मामले में मनीषा माखीजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली दोषमुक्ति को भी यथावत रखा गया है।
प्रकरण के अनुसार जबलपुर निवासी उद्योगपति शंकर नाग्देव की बेटी ज्योति का विवाह 28 नवंबर 2012 को कानपुर निवासी बिस्किट कारोबारी पीयूष श्यामदासानी के साथ हुआ था। 27 जुलाई 2014 को पति ने अपने साथियों के साथ साजिश रचकर ज्योति की हत्या कर दी। इस मामले में कानपुर सत्र न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2022 को पीयूष श्यामदासानी, मनीषा माखीजा, ड्राइवर अवधेश, रेनू उर्फ अखिलेश, सोनू और आशीष कश्यप को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर 2024 को पांच दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए मनीषा माखीजा को दोषमुक्त कर दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
बताया गया है कि पीयूष, रेनू उर्फ अखिलेश और सोनू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वहीं शासन की ओर से भी मनीषा की दोषमुक्ति के खिलाफ अपील दायर की गई थी। ड्राइवर अवधेश और आशीष कश्यप की ओर से अपील दायर नहीं की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा है।
Created On :   21 July 2026 10:47 PM IST












