लापरवाही की पड़ताल: गैर-पंजीकृत अस्पताल में सिजेरियन के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत, अचानक बिगड़ी थी हालत - डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज

गैर-पंजीकृत अस्पताल में सिजेरियन के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत, अचानक बिगड़ी थी हालत - डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज
  • ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी मरीज की हालत, निजी प्रैक्टिस का भी लगा आरोप
  • आवश्यक देखभाल के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होने का आरोप
  • शासकीय सेवा में रहते निजी प्रैक्टिस की शिकायत, 23 अगस्त को दर्ज हुआ अपराध

Latur News. शहर के नवीन रेणापुर नाका, अंबाजोगाई रोड स्थित रेड्डी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत के मामले में विवेकानंद चौक पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला शल्य चिकित्सक डॉ. सुजाता राजाभाऊ पाटील की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 125 तथा बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1949 की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज किया है।

गैर-पंजीकृत अस्पताल में ऑपरेशन कराने का आरोप

पुलिस के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉ. अनिता बब्रुवान अलगुले ने नियमों के अनुरूप पंजीकरण नहीं होने वाली इमारत में संचालित अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर में महिला का सिजेरियन ऑपरेशन किया। शिकायत में यह भी आरोप है कि संबंधित डॉक्टर को किसी निजी अस्पताल में सर्जरी करने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किया।

ऑपरेशन के बाद बिगड़ती गई मरीज की हालत

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना 11 अगस्त 2026 को सुबह करीब 6:30 बजे की है। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मरीज ज्योति शिशुपाल वलसे (30) की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की आवश्यक देखभाल के लिए अस्पताल में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। हालत गंभीर होने के बाद ज्योति वलसे की मौत हो गई।

शासकीय सेवा में रहते निजी प्रैक्टिस का भी आरोप

जिला शल्य चिकित्सक की शिकायत में अस्पताल के संचालन और वहां किए जा रहे ऑपरेशन को लेकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। साथ ही संबंधित डॉक्टर पर शासकीय सेवा में रहते निजी व्यवसाय करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि निजी व्यवसाय के जरिए डॉक्टर ने ऐसे आर्थिक लाभ प्राप्त किए, जिनकी वह पात्र नहीं थीं। पुलिस इस पहलू की भी जांच करेगी।

विवेकानंद चौक पुलिस ने शिकायत के आधार पर 23 अगस्त 2026 को शाम 4:32 बजे अपराध दर्ज किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मामले का क्राइम नंबर 599/2026 है। पुलिस अस्पताल के पंजीकरण, ऑपरेशन की अनुमति, चिकित्सकीय रिकॉर्ड, मरीज को उपलब्ध कराई गई उपचार सुविधा और डॉक्टर की पात्रता समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार एफआईआर को ई-साक्ष्य प्रणाली पर अपलोड कर वैलिडेट किया गया है।

पुलिस निरीक्षक अरविंद पवार ने रविवार रात करीब 10 बजे दैनिक भास्कर को बताया कि मामले की जांच जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

Created On :   24 Aug 2026 7:14 PM IST

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