mandla news: स्कूली वाहनों की जांच, नियमों के उल्लंघन पर 34,000 का जुर्माना

स्कूली वाहनों की जांच, नियमों के उल्लंघन पर 34,000 का जुर्माना
यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णत: पालन करने की समझाइश दी गई।

भास्कर न्यूज, मंडला।

मंडला पुलिस एवं परिवहन विभागए मंडला द्वारा स्कूली बसों के सुरक्षित संचालन हेतु संचालित 10 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के अंतर्गत ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, सेंट बंता कॉन्वेंट स्कूल (पिंडरई) अपोलो स्कूल एवं सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल (बम्हनी) में संचालित स्कूली बसों एवं वैनों की सघन जांच की गई। अभियान के दौरान वाहनों के दस्तावेजों, फिटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी प्रमाण.पत्र, फस्र्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। साथ ही वाहन चालकों परिचालकों एवं अटेंडेंटों को स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णत: पालन करने की समझाइश दी गई।

जांच के दौरान की गई कार्रवाई

बिना परमिट वाहन संचालन करने पर 02 वाहनों के विरुद्ध 20,000 का जुर्माना, फिटनेस प्रमाण.पत्र का उल्लंघन करने पर 01 वाहन पर 5,000 का जुर्माना, बीमा संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 01 वाहन पर 5,000 का जुर्माना, पीयूसी (प्रदूषण प्रमाण पत्र) नहीं होने पर 01 वाहन पर 1,000 का जुर्माना, फस्र्ट एड बॉक्स एवं अग्निशमन यंत्र जैसे सुरक्षा उपकरणों का अभाव पाए जाने पर 3,000 की कार्रवाई। इस प्रकार कुल 34,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। मंडला पुलिस एवं परिवहन विभाग ने सभी स्कूल संचालकों एवं वाहन संचालकों से अपील की है कि वे स्कूली वाहनों का संचालन निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं वैधानिक नियमों के अनुरूप ही करें, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


Created On :   14 July 2026 4:08 PM IST

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