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हाईकोर्ट: हत्या के दोषी पुणे पूर्व नगरसेवक तानाजी निम्हण के दोनों बेटों को मिली जमानत
- 10 साल से अधिक समय से दोनों जेल में थे बंद
- लंबित अपील और लंबी कैद का दिया हवाला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. पुणे के पूर्व नगरसेवक तानाजी निम्हण के बेटों तुषार और चेतन निम्हण को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एनसीपी के पूर्व नगरसेवक के भतीजे प्रतीक निम्हण की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों भाई 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम सी.चांडक की खंडपीठ ने अपने आदेश में जोर दिया कि याचिकाकर्ता पिछले 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे।
वे अपनी अपीलों के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों की टिप्पणियों पर आधारित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौदान सिंह के मामले में विचार व्यक्त किया था कि याचिकाकर्ता अपनी लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति ने 10 साल से अधिक की सजा काट ली है, वहां एक बार में जमानत दी जा सकती है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एक साल तक महीने के हर पहले सोमवार और बाद में हर तीसरे महीने के सोमवार को पुणे के चतुरशृंगी पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। लगातार दो बार इन शर्तों का पालन करने में विफलता रहने पर जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार होगा।
12 अप्रैल 2013 को पुणे में प्रतिक निम्हण की हत्या कर दी गई थी. मुन्ना के साथ मिल कर निम्हण भाईयों ने प्रतीक पर गोलीबारी की थी, जिससे उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में निम्हण भाईयों को गिरफ्तार किया गया था। कारण वह गिर गया।
Created On :   6 Feb 2024 5:41 PM IST