समीक्षा: मुख्यमंत्री ने कहा - प्रसाद की शुद्धता के लिए एफडीए के नियमों का पालन करें गणेश मंडल

मुख्यमंत्री ने कहा - प्रसाद की शुद्धता के लिए एफडीए के नियमों का पालन करें गणेश मंडल
  • प्रसाद की शुद्धता के लिए एफडीए के नियमों का पालन करें गणेश मंडल
  • फडणवीस ने गणेशोत्सव के लिए कानून सुव्यवस्था को लेकर की समीक्षा

Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्य उत्सव में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल प्रसाद को लेकर अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) के नियमों के बारे में जानकारी हासिल करें। श्रद्धालुओं को शुद्ध और मिलावट रहित प्रसाद देने के लिए आवश्यक न्यूनतम मापदंडों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए गणेश मंडलों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण लेने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने गणेशोत्सव-2026 के मद्देनजर कानून सुव्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में आयोजित बैठक में राज्य के कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार (ऑनलाइन द्वारा), प्रदेश के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम, राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष सिद्धेश कदम, राज्य के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते समेत मुंबई मनपा और जिला प्रशासन व गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कठोर कार्रवाई करें। सभी लोगों की गणेशोत्सव की पवित्रता और अनुशासन कायम रखने की सामूहिक जिम्मेदारी है। गणेश मूर्तियों को लाने और ले जाने के समय सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करें। फडणवीस ने कहा कि पीओपी की मूर्तियां समुद्र और नदी किनारे विसर्जित न होने पाए। इस बारे में हाईकोर्ट के निर्देशों का स्थानीय निकाय पालन करें।

अफवाहों पर विश्वास न करें- एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई में लगभग 1 हजार 850 किलोमीटर लंबी सड़क सीमेंट कंक्रीट की हो गई है। इससे मुंबई मनपा गणेशजी के आगमन और विसर्जन मार्गों पर गड्ढे नहीं

होने के बारे में सुनिश्चित करें। शिंदे ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने की संभावना है। इसलिए गणेश मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सतर्क रहें। संदेह होने पर पुलिस और प्रशासन को जानकारी दें।

Created On :   27 Aug 2026 9:44 PM IST

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