बॉम्बे हाई कोर्ट: पात्र झोपड़ीधारक झोपड़ी के स्थान पर पुनर्वास पाने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता

पात्र झोपड़ीधारक झोपड़ी के स्थान पर पुनर्वास पाने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता
  • अदालत ने बीएमसी के माझगांव के झोपडीधारक को भांडुप में पुनर्वास के कदम को सही ठहराया
  • अदालत ने झोपड़ीधारक की झोपड़ी के स्थान पर या आसपास पुनर्वास करने की याचिका की खारिज

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पात्र झोपडीधारक को पुनर्वास का अधिकार है, लेकिन वह झोपड़ी के स्थान पर पुनर्वास पाने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि झोपड़ी धारक होने और पुनर्वास का अधिकार होने से यह अधिकार नहीं हो जाता कि व्यक्ति को उसी भूमि पर अनिवार्य रूप से पुनर्वास दिया ही जाए। अदालत ने झोपड़ीधारक की झोपड़ी के स्थान पर या आसपास पुनर्वास करने की याचिका की खारिज कर दी और मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मुंबई के मझगांव के झोपडीधारक को भांडुप में पुनर्वास करने के कदम को सही ठहराया है।

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेथना की पीठ ने मंगेश यशवंत परावे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता समेत अधिकांश झोपड़ीधारकों का पुनर्वास बीएमसी द्वारा किया जाना था। पीठ ने सहायक आयुक्त के आदेश को विस्तृत और कारणयुक्त आदेश माना। इसमें संबंधित पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया था और यह तथ्य दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता की झोपड़ियां मुख्यतः बीएमसी की भूमि पर स्थित थीं, न कि विकासकर्ता की भूमि पर। याचिका के माध्यम से जटिल और विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों की विस्तृत जांच करना उचित नहीं है।

क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता मझगांव क्षेत्र के झोपड़पट्टी निवासी हैं। उनकी झोपड़ी की भूमि विकास के लिए निजी विकासकर्ता द्वारा पुनर्विकास योजना चल रही थी। वर्ष 2007 और 2008 में विकासकर्ता ने बीएमसी के समक्ष कुछ वचन पत्र दिए थे। विशेष रूप से 12 मार्च 2008 के वचन पत्र में पात्र झोपड़ीधारकों को पुनर्विकास योजना में आवास देने की बात कही गई थी। बीएमसी ने उन्हें भांडुप में परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के आवास आवंटित किए। याचिकाकर्ता ने माझगांव या उसके आसपास स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया, लेकिन उसका मुकदमा खारिज हो गया। याचिकाकर्ता ने उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

Created On :   26 Aug 2026 9:04 PM IST

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