Mumbai News: मनी लांड्रिंग का मामले में पीएमएलए अदालत से भरत शाह और रूबी मिल्स को नहीं मिली राहत

मनी लांड्रिंग का मामले में पीएमएलए अदालत से भरत शाह और रूबी मिल्स को नहीं मिली राहत
  • अदालत ने मामले में बरी करने की याचिका की खारिज
  • मुंबई की पीएमएलए अदालत से भरत शाह और रूबी मिल्स को नहीं मिली राहत

Mumbai News. पीएमएलए अदालत से 764 करोड़ रुपए के एसबीआई कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भरत शाह और रूबी मिल्स को राहत नहीं मिली। अदालत ने इस मामले में उनकी बरी करने की याचिका खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि भरत शाह ने राजपूत रिटेल लिमिटेड से 155 करोड़ रुपए प्राप्त किए और इस धनराशि का ब्याज अर्जित करने वाली अल्पकालिक जमाओं में बदल दिया। शाह और रूबी मिल्स ने 6 एफआईआर को गलत तरीके से जोड़ने का दलील देते हुए आरोप मुक्त करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग लेन-देन और समानता का अभाव अलग-अलग मुकदमों को उचित ठहराया है। ईडी ने देश भर में इसी तरह के कई एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराधों से अलग है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह 6 अलग-अलग एफआईआर और आरोप पत्रों के आधार पर दायर की गई है, जिसमें एक ही अभियोजन पक्ष की शिकायत में ऐसी एफआईआर और आरोप पत्रों को गलत तरीके से जोड़ने का आरोप लगाया गया है।

Created On :   6 Nov 2025 9:35 PM IST

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