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बॉम्बे हाई कोर्ट: मुंबई और ठाणे समेत विभिन्न नगर पालिकाओं में अवैध होर्डिंग पर नियंत्रण नहीं लगने पर जताई नाराजगी

- अदालत ने लातुर महानगर पालिका और अंबरनाथ नगर पालिका को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा
- लातूर और अंबरनाथ नगर पालिका से अवैध होर्डिंग पर नियंत्रण करने के लिए उनके उठाए गए कदम की मांगी गई जानकारी
- अवैध होर्डिंग पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए याचिकाकर्ता का सिटीजन कमेटी बनाने का सुझाव
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई और ठाणे समेत विभिन्न नगर पालिकाओं में अवैध होर्डिंग पर नियंत्रण नहीं लगने पर नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि यदि नगर पालिकाओं द्वारा अवैध होडिंग के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं, तो शहरों में अवैध होर्डिंग लगाने पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? लातुर महानगर पालिका और अंबरनाथ नगरपालिका को अवैध होर्डिंग लगाने पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है, तो ऐसा दूसरी नगरपालिका क्यों कर पा रही है। अदालत ने लातुर और अंबरनाथ नगर पालिका को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिससे उनकी तरह अवैध होर्डिंग पर नियंत्रण लगाया जा सके।
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न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ के समक्ष सुस्वराज्य फाउंडेशन की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील उदय वारुंजीकर ने पीठ के संज्ञान में लाया कि मुंबई और ठाणे समेत राज्य के ज्यादातर शहरों में अवैध होर्डिग पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। शहर के विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा अवैध होर्डिग के खिलाफ जो भी कदम उठाए हैं, उसका परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुंबई और ठाणे के चौराहों अवैध होर्डिंग से दिख जाएंगे। लातुर महानगर पालिका और अंबरनाथ नगरपालिका को अवैध होर्डिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में कामयाबी मिली है। ऐसा अन्य नगरपालिकाएं क्यों नहीं कर सकती है? उन्होंने अवैध होर्डिंग पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में सिटीजन कमेटी बनाने का सुझाव दिया।
राज्य के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने पीठ को कहा कि मनपा और नपा के सभी वार्डों में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिकाएं द्वारा अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर वकील वारुंजीकर ने कहा कि नगर पालिकाओं की कार्रवाई के बावजूद अवैध होर्डिंग पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। लातुर और अंबरनाथ नगर पालिका की तरह अवैध होर्डिंग पर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके बाद पीठ ने दोनों महानगर पालिकाओं को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिससे उनके उठाए गए कदमों के आधार पर अन्य शहरों के नगर पालिकाओं अवैध होर्डिंग के खिलाफ कदम उठाया जा सकेगा।
Created On :   6 Nov 2025 9:26 PM IST













