Mumbai News: नप और नपं क्षेत्र में 10 लाख 68 हजार 884 मतदाता बढ़े, चोकलिंगम बोले - अब मतदाता सूचियों में संशोधन नहीं

नप और नपं क्षेत्र में 10 लाख 68 हजार 884 मतदाता बढ़े, चोकलिंगम बोले - अब मतदाता सूचियों में संशोधन नहीं
  • पिछले चुनाव में हुआ था 70 प्रतिशत मतदान
  • मतदाताओं को नाम खोजने की सुविधा
  • बार-बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए विशेष अभियान

Mumbai News. प्रदेश में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा। जिसमें 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायत क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव के लिए 1 करोड़ 7 लाख 3 हजार 576 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि पिछले बार हुए नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में 96 लाख 34 हजार 692 मतदाता थे। राज्य में पिछली बार जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 के बीच 362 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव हुए थे। इससे पिछले के चुनाव की तुलना में इस बार नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 10 लाख 68 हजार 884 मतदाता बढ़े हैं। राज्य चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले बार हुए नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में औसतन 70 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव से पहले विपक्ष के गठबंधन महाविकास आघाड़ी और मनसे ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस बीच नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा हुई है। इससे राज्य चुनाव आयोग के सामने इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होगी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनजागृति अभियान चलाने का फैसला लिया है। इससे परंपरागत तरीके के अलावा नए मीडियम का इस्तेमाल करके मतदाताओं के बीच जनजागृति की जाएगी। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों और नगर परिषद और नगर पंचायतों के मुख्यकार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।

पिंक मतदान केंद्र

एक अधिकारी ने बताया कि नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए 13 हजार 355 बनाए जाएंगे। इसमें से कुछ पिंक मतदान केंद्र बनाई जाएंगे। जिसमें केवल महिला अधिकारी और कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पिंक मतदान केंद्र बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकार दिए गए हैं।

मतदाताओं को नाम खोजने की सुविधा

इस चुनाव के लिए मतदाता https://mahasecvoterlist.in वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में अपना नाम खोज सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इस वेबसाइट को बनाया है। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने संभावित दोहरे नाम वाले मतदाताओं को नाम को चिन्हित किया है। दोहराव वाले मतदाताओं के नाम के आगे (**) चिन्ह लगाया गया है। दोहरे नाम वाले मतदाताओं को फार्म भरकर बताना पड़ेगा कि वो किस बूथ पर मतदान करेंगे। ऐसे वोटर दो जगहों पर वोट नहीं डाल सकेंगे।

अब मतदाता सूचियों में संशोधन नहीं- चोकलिंगम

उधर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अब मतदाता सूचियों में कोई बदलाव नहीं होगा। चूंकि चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा है, इस लिए मतदाता सूचियों में संशोधन संभव नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत सूची के अनुसार ही मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने यह जानकारी दी। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल चुनाव स्थगित करने या चुनाव सूचियों की पुनः जांच करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चौकलिंगम से मुलाकात की। चोकलिंगम ने कहा कि मतदाता सूचियों में संशोधन में समय लगता है। इसके लिए कम से कम तीन महीने लगेंगे, लेकिन अगर यह बहुत जल्दी भी किया जाए तो भी इसमें दो महीने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी से पहले कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 11 फरवरी से 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। इसलिए, अगर नागरिक अपील करके मतदाता सूचियों का पुनः सत्यापन करवाने की कोशिश भी करें तो इसमें महीनों का समय लगेगा। तब स्थानीय निकाय चुनाव 12वीं की परीक्षाओं के बाद कराने होंगे। पर यह वास्तव में संभव नहीं होगा।

बार-बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए विशेष अभियान

इस बीच, राज्य चुनाव आयोग अब स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दो जगह नाम वाले मतदाताओं की तलाश करेगी और उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। मतदाताओं से एक लिखित में लिया जाएगा कि वे किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करेंगे या नहीं। इसके बाद अगर कोई दोबारा मतदान करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है।

Created On :   6 Nov 2025 9:47 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story