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बॉम्बे हाई कोर्ट: हम नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के नामकरण या नाम बदलने का निर्देश जारी नहीं कर सकते

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डी.बी.पाटील के नाम पर रखने को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हम नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के नामकरण या नाम बदलने पर निर्देश जारी नहीं कर सकते।
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने प्रकाशजोत सामाजिक संस्था के अध्यक्ष विकास परशुराम पाटील की जनहित याचिका पर को खारिज करते हुए कहा कि हम किसी को भी किसी चीज का नाम बदलने या उसका नामकरण करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे प्रशासनिक निर्णय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
जनहित याचिका में केंद्र और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर दिवंगत नेता डी.बी.पाटील के नाम पर रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि उसने नामकरण के मुद्दे पर मुंबई और नवी मुंबई में संभावित अशांति को रोकने के लिए जनहित में हाई कोर्ट का रुख किया है।
पीठ ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय संबंधित नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। एक प्रस्ताव केवल इरादे की अभिव्यक्ति है। उस पर निर्णय कानून के अनुसार लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता अधिकारियों के किसी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार या संबंधित कर्तव्य को स्थापित करने में विफल रहा है।
Created On :   5 Nov 2025 8:49 PM IST









