Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट से लुकआउट नोटिस का सामना कर रहे कारोबारी रिहेन हर्षद मेहता को विदेश जाने की मिली इजाजत

बॉम्बे हाई कोर्ट से लुकआउट नोटिस का सामना कर रहे कारोबारी रिहेन हर्षद मेहता को विदेश जाने की मिली इजाजत
  • अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी एलओसी को 22 जुलाई तक किया निलंबित
  • निर्धारित समय पर लौटना पड़ेगा वापस

Mumbai News बॉम्बे हाई कोर्ट से कारोबारी हर्षद मेहता के बेटे रिहेन मेहता को व्यावसायिक उद्देश्यों से विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को 22 जुलाई 2025 तक निलंबित कर दिया है।न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष रिहेन मेहता की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि भारत के बाहर यात्रा करने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। हम इस राय के हैं कि याचिकाकर्ता को 31 मई 2025 और 21 जुलाई 2025 के बीच थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने और थाईलैंड के माध्यम से वापस भारत लौटने की अनुमति दी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कहने पर उनके खिलाफ दर्ज मामले में जारी लुक आउट सर्कुलर को 22 जुलाई 2025 तक के लिए निलंबित किया जाता है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी प्राधिकरण, एजेंसी, न्यायालय और बैंक द्वारा जारी किसी अन्य लुकआउट सर्कुलर पर लागू नहीं होगा। सभी हवाई अड्डों सहित प्रस्थान के सभी बंदरगाहों पर इमिग्रेशन अधिकारी याचिकाकर्ता को देश से बाहर जाने की अनुमति देंगे। भले ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें सूचित किया हो या नहीं। इमिग्रेशन अधिकारी इस आदेश की प्रमाणित प्रति पर जोर नहीं देंगे, बल्कि इस आदेश की प्रमाणित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करने पर कार्रवाई करेंगे।

रिहेन ने याचिका में 31 मई 2025 से 21 जुलाई 2025 के अलावा 20 सितंबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक विदेश जाने की भी अनुमति मांगी थी। पीठ ने कहा कि याचिका पर आंशिक रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता स्वतंत्र है कि वह यात्रा की अनुमति के शेष भाग के लिए अवकाश के बाद नियमित बेंच के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। हर्षद मेहता की कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की दुबई शाखा से 45 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिया था और रिहेन मेहता उसमें व्यक्तिगत गारंटर थे।

Created On :   28 May 2025 8:55 PM IST

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