अदालत: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार
  • जिन स्थानीय निकायों में आरक्षण तय सीमा से पार हैं
  • सुप्रीम कोर्ट का चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार
  • नतीजे कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगे

New Delhi News.सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इंकार कर दिया है। शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जिन 57 स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से पार हो गई है, उनके चुनाव नतीजे कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेंगे। इन 57 स्थानीय निकायों में 40 नगर परिषद और 17 नगर पंचायतें शामिल हैं। ऐसे में यह समझा जा रहा कि चुनाव नतीजों के बाद कोर्ट का फैसला आने तक इन निकायों पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी।

‘50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार न हो’

जिला परिषद, नगर निगम और पंचायत समिति के चुनावों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन जगहों के लिए नोटिफिकेशन जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार न हो। 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होना है। राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता बलबीर सिंह ने पीठ के समक्ष अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि कि 29 नगर निगम , 32 ज़िला परिषद और 346 पंचायत समिति के चुनाव का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है।

अगली सुनवाई 21 जनवरी को

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन न्यायधीशों की पीठ को सौंपते हुए स्पष्ट किया कि जिन स्थानीय निकाय के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, वहां चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को होगी। अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे, क्योंकि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस बारे में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। पीठ ने कहा कि जिन जिला परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं हुई है, वहां चुनाव पहले के आदेश के मुताबिक ही कराए जाएं।

Created On :   28 Nov 2025 6:08 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story