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बॉम्बे हाई कोर्ट: दिशा सालियान मौत मामले में पांच साल बाद भी जांच पूरी नहीं होने पर मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

- 11 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई
- अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
- पांच साल बाद भी जांच पूरी नहीं होने पर मुंबई पुलिस को लगाई फटकार
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में पांच साल बाद भी जांच पूरी नहीं होने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि पुलिस मामले में अपनी जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई? अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 11 दिसंबर को मामले की आगे की सुनवाई रखी गई है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति रंजीत सिंह भोंसले की पीठ ने दिशा के पिता सतीश सालियन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पांच साल बीत गए हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। यह क्या है? आप को बस यह पता लगाना है कि यह सुसाइड था, गैर-इरादतन हत्या थी या हत्या नहीं थी। सरकारी वकील मृण्मय देशमुख ने कहा कि पुलिस जांच कर सभी संभावनाओं को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक टेस्ट के लिए फिर से भेज दिया है। पुलिस ने सतीश सालियन और उनकी पत्नी दोनों के बयान तीन बार रिकॉर्ड किए हैं।
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पीठ ने पूछा कि एक ही गवाह (दिशा के माता-पिता) के बयान बार-बार क्यों रिकॉर्ड किए गए? इसके जवाब वकील देशमुख ने कहा कि पुलिस ने उनके सप्लीमेंट्री बयान रिकॉर्ड किए थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि हम आपसे सभी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए कह रहे हैं। सतीश के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि सरकारी वकील ने तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत बयान दिया है, क्योंकि पहले के हलफनामे में पुलिस ने कहा था कि मामले में हर चीज की जांच हो चुकी है। अब कुछ भी साबित नहीं होना बाकी है। 8 जून 2020 को दिशा की मालाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पीठ ने सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। 11 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।
Created On :   27 Nov 2025 10:16 PM IST












