दर्ज है एफआईआर: राखी सावंत को दिंडोशी सेशन कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

राखी सावंत को दिंडोशी सेशन कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
  • दिंडोशी सेशन कोर्ट से लगा झटका
  • राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
  • पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने राखी के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिंडोशी सेशन कोर्ट से अभिनेत्री राखी सावंत को झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राखी के पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में राखी की मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यायाधीश एस.वाई.भोसले ने पाया कि राखी सावंत द्वारा कथित तौर पर प्रसारित सामग्री अश्लील थी.

सावंत का आपराधिक इतिहास था, क्योंकि उसके खिलाफ इसी तरह के अपराध के लिए एक मामला लंबित था। न्यायाधीश ने कहा कि अग्रिम जमानत की राहत न्यायालय के विवेक के अंतर्गत है। न्यायालय को किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उक्त राहत देनी या अस्वीकार करनी होती है। आरोपों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा करने के बाद मेरा यह विचार कि यह अग्रिम जमानत की राहत देने के लिए उपयुक्त नहीं है।

दुर्रानी का आरोप है कि सावंत ने उनके अश्लील वीडियो प्रसारित करके उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है। अंबोली पुलिस स्टेशन में राखी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और 34 (सामान्य इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन सामग्री प्रकाशित करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

Created On :   12 Jan 2024 4:36 PM GMT

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