सुप्रीम कोर्ट: डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं, पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टे पूरी तरह सही

डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं,  पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टे पूरी तरह सही

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टे पूरी तरह सही था। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं हैं। म्हात्रे ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।। मामले की सुनवाई न्यायाधीश विक्रम नाथ, ऑगस्टीन मसीह और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष हुई।

हाई कोर्ट ने कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद म्हात्रे को जमानत देते समय सख्त शर्तें लगाई थीं। इससे पहले, लोअर कोर्ट द्वारा दी गई जमान रद्द कर दी थी और म्हात्रे को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने सबसे पहले 18 जुलाई को ही मामले का संज्ञान लिया था। बाद में, 7 अगस्त को, उसने जमानत दे दी थी और लोअर कोर्ट को म्हात्रे के खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने केस में तीन अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी, जिससे मेडिकल कम्युनिटी में काफी नाराजगी थी।

म्हात्रे का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जुलाई में हाई कोर्ट का आदेश गलत था। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया था और आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी। जो लोग मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत लोगों की इज्ज़त नहीं करते, वे जमानत के हकदार नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी

Created On :   1 Sept 2026 8:36 PM IST

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