हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को कुचला, गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत - नशे में था चालक

तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को कुचला, गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत - नशे में था चालक
  • गिट्टीखदान क्षेत्र में हिट एंड रन जैसा मामला
  • 74 वर्षीय कैलास सौंधिया की मौत
  • चालक समेत दो घायल

Nagpur News. शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की अनदेखी का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 74 वर्षीय बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। आरोप है कि कार चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था। हादसे में कार चालक और उसके बगल में बैठे व्यक्ति को भी चोटें आई हैं।

मृतक की पहचान कैलास नत्थुराम सौंधिया (74), निवासी अवस्थीनगर, मानकापुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कैलास सौंधिया रोज की तरह रविवार सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। वे जापानी गार्डन चौक से लोकभवन रियर गेट चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान फॉरेस्ट ऑफिस कंपाउंड के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रही सफेद रंग की इनोवा कार (एमएच-31-जीडी-0088) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद लोहे की जाली तोड़कर परिसर में घुसी कार

पुलिस के अनुसार, कार चालक तुषार रामरतन काकड़े (32), निवासी प्रशांतनगर, मानकापुर ने कथित तौर पर शराब का सेवन किया हुआ था। तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए उसने कैलास सौंधिया को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे की जाली को तोड़ते हुए परिसर में जा घुसी। हादसे में कैलास सौंधिया गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

चालक समेत दो घायल

हादसे में कार चालक तुषार काकड़े और उसकी बगल वाली सीट पर बैठा व्यक्ति भी घायल हुआ है। दोनों का उपचार कराया गया। वहीं, रोज सुबह स्वास्थ्य के लिए घर से निकले बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत से परिवार में शोक का माहौल है।

मृतक के भतीजे चेतन सतीश सौंधिया (40) की शिकायत पर गिट्टीखदान पुलिस ने कार चालक तुषार काकड़े के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उपनिरीक्षक राहुल राठोड़ मामले की जांच कर रहे हैं।

Created On :   30 Aug 2026 8:12 PM IST

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