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योजना आपके लिए: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने सरकार करेगी मदद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के साथ अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजना उपयोगी है। इसके तहत नया उद्योग, सेवा व्यवसाय या कृषि आधारित कारोबार शुरू करने के लिए बैंक कर्ज के साथ सरकार की ओर से 15 से 35 फीसदी तक मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। योजना का उद्देश्य राज्य में नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
यह मिलती है मदद:
उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए और सेवा तथा कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 10 लाख तक की परियोजना लागत मान्य है। पात्रता के अनुसार सरकार 15 से 35% तक सब्सिडी देती है। शेष राशि बैंक कर्ज और लाभार्थी के अंशदान से पूरी की जाती है।
कौन ले सकता है लाभ:
महाराष्ट्र का पात्र व्यक्ति, साझेदारी संस्था और मान्य बचत समूह योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में महिलाओं सहित विशेष वर्गों के लिए अधिक सब्सिडी का प्रावधान है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड, निवास प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बैंक खाते की जानकारी और प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज देने होंगे।
कहां करें आवेदन
योजना के लिए जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी ) तथा महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के माध्यम से प्रक्रिया पुरी होती है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
क्या हैं आवश्यक शर्तें?
10 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए 9वीं और 25 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदक ने पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) या ऐसी किसी अन्य सरकारी सब्सिडी वाली स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
Created On :   13 Sept 2026 9:21 PM IST












